भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - " ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी." से " एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी " - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - " ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी." से " एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी "
आरबीआई/2012-13/320 10 दिसंबर 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - " ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी." से " एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी " हम सूचित करते हैं कि 20 अक्तूबर 2012 के भारत के राजपत्र (भाग III -खंड 4) में प्रकाशित 26 सितंबर 2012 की अधिसूचना बैंपविवि.आईबीडी.सं. 4591/ 23.13.030/ 2012-13 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी." का नाम परिवर्तित कर "एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी" कर दिया गया है । भवदीय (सुजाता लाल) संदर्भ:बैंपविवि.सं.आइबीडी.4591/23.13.030/2012-13 सितम्बर 26, 2012 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएँ:- "ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.” शब्दों के स्थान पर "एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी.” शब्द होंगे (बी. महापात्रा) |