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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - " ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी."  से   " एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी "

आरबीआई/2012-13/320
संदर्भ : बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी. 64/12.07.071/2012-13

10 दिसंबर 2012

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - " ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी."  से   " एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी "

हम सूचित करते हैं कि 20 अक्तूबर 2012 के भारत के राजपत्र (भाग III -खंड 4) में प्रकाशित 26 सितंबर 2012 की अधिसूचना बैंपविवि.आईबीडी.सं. 4591/ 23.13.030/ 2012-13 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी." का नाम परिवर्तित कर "एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी" कर दिया गया है ।

भवदीय

(सुजाता लाल)
महाप्रबंधक


संदर्भ:बैंपविवि.सं.आइबीडी.4591/23.13.030/2012-13

सितम्बर 26, 2012

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित  परिवर्तन किये जाएँ:-

"ओमान इंटरनेशनल बैंक एस...जी.” शब्दों के स्थान पर "एचएसबीसी बैंक ओमान एस...जी.” शब्द होंगे

(बी. महापात्रा)
कार्यपालक निदेशक

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