भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कतर नेशनल बैंक एस.ए.क्यू” का नाम परिवर्तन कर "कतर नेशनल बैंक (क्यू.पी.एस.सी.)" करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 नवंबर 2018 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कतर नेशनल बैंक एस.ए.क्यू” का नाम परिवर्तन कर "कतर नेशनल बैंक (क्यू.पी.एस.सी.)" करना
भा.रि.बैं/2018-19/69 01 नवम्बर 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “कतर नेशनल बैंक एस.ए.क्यू” का नाम परिवर्तन कर "कतर नेशनल बैंक (क्यू.पी.एस.सी.)" करना हम सूचित करते हैं कि 18 अगस्त – 24 अगस्त 2018 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 06 जुलाई 2018 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.191/23.03.032/2018-19 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "कतर नेशनल बैंक एस.ए.क्यू" का नाम परिवर्तित कर "कतर नेशनल बैंक (क्यू.पी.एस.सी.)" कर दिया गया है। भवदीय (एम.जी. सुप्रभात) |
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