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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "सोनाली बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "सोनाली बैंक पीएलसी” करना

भा.रि.बैं./2024-25/15

विवि.आरईटी.आरईसी.11/12.07.160/2024-25

10 अप्रैल, 2024

सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "सोनाली बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "सोनाली बैंक पीएलसी” करना

यह सूचित करते हैं कि 06 मार्च 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 17 जनवरी 2024 की अधिसूचना डीओआर.एलआईसी.सं.एस6044/23.13.032/2023-24 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में " सोनाली बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर " सोनाली बैंक पीएलसी " कर दिया गया है।

भवदीय,

(मनोरंजन पाढ़ी)

मुख्य महाप्रबंधक

 

 

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