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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - ‘चोंहंग बैंक के बदले शिन्हान बैंक’

आरबीआइ /2006-07/127
बैंपविवि. आरईटी. बीसी. सं. 29 /12.06.105/2006-07

18 सितंबर 2006
27 भाद्र 1927 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - ‘चोंहंग बैंक के बदले शिन्हान बैंक’

हम सूचित करते हैं कि 12 अगस्त 2006 से, अर्थात जिस तारीख को भारत के राजपत्र ( भाग III- खंड 4) में इस संबंध में 25 जुलाई 2006 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आइबीडी. 114/23.13.072/ 2006-07 प्रकाशित हुई थी उस तारीख से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में चेंहंग बैंक’ का नाम बदल कर ‘शिन्हान बैंक’ किया गया है।

भवदीय

(एस. ओरम)

उप महाप्रबंधक

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