भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "दि बैंक ऑफ टोकियो – मित्सुबिशी यूएफजे, लि." का नाम परिवर्तन कर "एमयूएफजी बैंक, लि." करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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14 जून 2018 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "दि बैंक ऑफ टोकियो – मित्सुबिशी यूएफजे, लि." का नाम परिवर्तन कर "एमयूएफजी बैंक, लि." करना
भा.रि.बैं/2017-18/197 14 जून 2018 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "दि बैंक ऑफ टोकियो – मित्सुबिशी यूएफजे, लि." का नाम परिवर्तन कर "एमयूएफजी बैंक, लि." करना हम सूचित करते हैं कि 02 जून – 08 जून, 2018 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 02 अप्रैल 2018 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.9498/23.03.007/2017-18 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दि बैंक ऑफ टोकियो – मित्सुबिशी यूएफजे, लि.” का नाम परिवर्तित कर "एमयूएफजी बैंक, लि." कर दिया गया है। भवदीय (एम. जी. सुप्रभात) |
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