भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "सीएसबी बैंक लिमिटेड" करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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17 अक्तूबर 2019 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "सीएसबी बैंक लिमिटेड" करना
भा.रि.बैं/2019-20/84 17 अक्तूबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “द कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "सीएसबी बैंक लिमिटेड" करना हम सूचित करते हैं कि साप्ताहिक राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 17 जुलाई 2019 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं.503/16.01.160/2019-20 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "द कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड" का नाम परिवर्तित कर "सीएसबी बैंक लिमिटेड" कर दिया गया है जो 10 जून 2019 से प्रभावी है। भवदीय (एस एम परिडा) |
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