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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - "दि धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड" से "धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड"

आरबीआइ/2010-11/412
संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 82/12.07.037/2010-11

01 मार्च 2011
10 फाल्गुन 1932 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - "दि धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड" से "धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड"

हम सूचित करते हैं कि 1 जनवरी 2011 के भारत के राजपत्र (भाग III -खंड 4) में प्रकाशित 3 नवंबर 2010 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. पीएसबीडी. 7516/16.01.061/2010-11 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "दि धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड" का नाम परिवर्तित कर " धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड" कर दिया गया है ।

भवदीय

(पी. के. महापात्र)
महाप्रबंधक


बैंपविवि.सं.पीएसबीडी 7516/16.01.061/2010-11

03 नवम्बर 2010

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि दिनांक 10 अगस्त 2010 से उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा :

"THE DHANALAKSHMI BANK LIMITED"  की जगह "DHANLAXMI BANK LIMITED" शब्द होंगे ।

(आनंद सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक

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