भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पी एल सी” का नाम परिवर्तन कर "नेटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी" करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 अगस्त 2019 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पी एल सी” का नाम परिवर्तन कर "नेटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी" करना
भा.रि.बैं/2019-20/26 01 अगस्त 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “दी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पी एल सी” का नाम परिवर्तन कर "नेटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी" करना हम सूचित करते हैं कि 27 जुलाई – 02 अगस्त 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 24 जून 2019 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.10678/23.03.031/2018-19 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "दी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पी एल सी" का नाम परिवर्तित कर "नेटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी" कर दिया गया है। भवदीय (एस एम परिडा) |
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