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“दि शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” से “सीवीसी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम परिवर्तन किया जाना

आरबीआई/2015-16/334
डीसीबीआर.केंका.एलएस.बीसी.सं.11/07.01.000/2015-16

10 मार्च 2016

सभी बैंक

महोदया/ महोदय,

“दि शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” से “सीवीसी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में नाम परिवर्तन किया जाना

हम सूचित करते हैं कि दिनांक 08 अक्‍तूबर 2015 की हमारी अधिसूचना सं डीसीबीआर.बीपीडी.केंका(पीसीबी).सं.1966/16.26.000/2015-16 के माध्‍यम से “दि शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “सीवीसी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” में परिवर्तित किया गया है, जिसे 28 नवंबर 2015 के भारत के राजपत्र (भाग ।।।-खंड 4) में प्रकाशित किया गया है।

भवदीया,

(सेंटा जॉय)
महाप्रबंधक

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