विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 में संशोधन - प्रिंट मिडिया में विज्ञापन हेतु विदेशी मुद्रा जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 में संशोधन - प्रिंट मिडिया में विज्ञापन हेतु विदेशी मुद्रा जारी करना
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 15 अक्तूबर 6, 2000 प्रति प्रिय महोदय, विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 प्राधिकृत व्यापारीयों का ध्यान दिनांक 16 मई 2000 के ए.डी. (एम ए सिरीज) परिपत्र सं. 11 के अनुबंध I के पैरा 4 की ओर आकृ ष्ट किया जाता है जिसके द्वारा यह सूचित किया गया है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के साथ संलग्न अनुसूची II में शामिल लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध किया जाये बशर्ते आवेदक ने लेनदेन सामने दर्शाये गये मंत्रालय /भारत सरकार के विभाग से टअनुमोदन प्राप्त किया गया हो । 2. भारत सरकार ने हालही में दिनांक 9 अगस्त 2000 की उनकी अधिसूचना सं. जीएसआर 663(ई) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली 2000 में संशोधन किया है । तद्नुसार विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के अनुसूची II के क्रम सं. 2 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित करें । " किसी राज्य सरकार के अथवा उनके "वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग" पीएसयुएस द्वारा विदेश में विज्ञापन" 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों के ध्यान में लाएं । 4. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम , 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गये है और इन निदेशों का किसी भी तरह से उल्लंघन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना अधिनियम के अधीन निर्धारित जुर्माने से दंडनीय है । भवदीय ( बी. महेश्वरन ) |