प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में जारी किए गए मास्टर दिशानिर्देश में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में जारी किए गए मास्टर दिशानिर्देश में संशोधन
आरबीआई/2019-20/51 30 अगस्त 2019 सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदया/महोदय, प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में जारी किए गए मास्टर दिशानिर्देश में संशोधन कृपया प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में जारी किए गए दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 के मास्टर दिशानिर्देश डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1164/02.14.006/2017-18 (पीपीआई -एमडी) के पैरा 9.1(i) (i) का संदर्भ लें। 2. यह सूचित किया जाता है कि न्यूनतम विवरण वाली पीपीआई को केवाईसी अनुपालन वाली पीपीआई में परिवर्तित करने के लिए समय सीमा को 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दिया गया है। पीपीआई -एमडी में यथोचित संशोधन कर दिया गया है। यह भी नोट किया जाए कि इस प्रयोजनार्थ कोई और विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा। 3. ई-केवाईसी और डिजिटल-केवाईसी पर हाल के घटनाक्रम को देखते हुए, पीपीआई जारीकर्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि वे इस विस्तारित अवधि के भीतर निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें। 4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10 (2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत जारी जारी किया गया है। भवदीय (सुधांशु प्रसाद) |