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बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी)(रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 में संशोधन

भारिबैं 2011-12/302
गैबैंपवि.(नीप्र-एमजीसी) कंपरि.सं: 10 /03.11.01/2011-12

16 दिसम्बर 2011

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी बंधक गारंटी कंपनियाँ

महोदय,

बंधक गारंटी कंपनी (मार्गेज गारंटी कंपनी)(रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 में संशोधन

कृपया 15 फरवरी 2008 का यथा अधिसूचना सं:डीएनबीएस(पीडी)एमजीसी सं:3/सीजीएम(पीके)-2008 में अंतविष्ट बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2008 के पैराग्राफ 27 का अवलोकन करें जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी ऋण का अनुपात विक्रय मूल्य के (एलटीवी अनुपात वाले) 90% तथा अधिक होने की स्थिति में आवास/गृह ऋण की गारंटी नहीं देगी.  जैसा कि वाणिज्यिक बैंकों से उनके आवास/गृह ऋण के लिए बंधक (मार्गेज) गारंटी की अपेक्षा की जाती है, अत: वाणिज्यिक बैंक की तरह  बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनियों के लिए एलटीवी अनुपात को विनियामक निर्धारण में शामिल करने का निर्णय लिया गया है तथा 20 लाख से अधिक के गृह/आवास ऋण के लिए इसे संशोधित कर 90% से 80% घटा दिया गया है. तथापि छोटे मूल्य के गृह/आवास ऋण जैसे 20 लाख तक का गृह/आवास ऋण (जिसे प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिम में श्रेणीबद्ध किया गया है) के लिए एलटीवी अनुपात 90% से अधिक नहीं हों.

2.   बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश 2008 का संशोधित दिसम्बर 2011 का अधिसूचना सं: गैबैंपवि(नीप्र)एमजीसी सं:6 / मुमप्र(यूएस) -2011 गहन अनुपालन हेतु संलग्न है.

भवदीया,

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोपरि


भारतीय रिजर्व बैंक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केंन्द्रीय कार्यालय
सेंटर - 1 , विश्व व्यपार केन्द्र
कफ परेड, कोलाबा
मुंबई- 400 005

अधिसूचना सं: गैबैंपवि(नीप्र)एमजीसी सं:6 / मुमप्र(यूएस) -2011

16 दिसम्बर  2011

भारतीय रिजर्व बैंक , जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से  बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी ( रिजर्व बैंक) निदेश 2008  को संशोधित करना आवश्यक है. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञक तथा 45 ठ  द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध  में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा-

2.  पैराग्राफ 27 में संशोधन

मौजूदा खण्ड “कोई भी बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी ऋण का अनुपात विक्रय मूल्य के (एलटीवी अनुपात वाले) 90% तथा अधिक होने की स्थिति में आवास/गृह ऋण की गारंटी नहीं देगी” को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए “  20 लाख से अधिक के गृह/आवास ऋण के लिए कोई भी बंधक (मार्गेज) गारंटी कंपनी, बंधक (मार्गेज़) गारंटी नहीं देगी, जहां एलटीवी 80% से अधिक होगा.” छोटे मूल्य के गृह/आवास ऋण जैसे 20 लाख तक का गृह/आवास ऋण (जिसे प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिम में श्रेणीबद्ध किया गया है) के लिए एलटीवी अनुपात 90% से अधिक नहीं हों.

भवदीया,

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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