लोक भविष्य निधि योजना, 1968 में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
लोक भविष्य निधि योजना, 1968 में संशोधन
आरबीआई/2014-15/187 22 अगस्त, 2014 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक महोदय/महोदया लोक भविष्य निधि योजना, 1968 में संशोधन हम उपर्युक्त विषय पर 13 अगस्त, 2014 के भारत सरकार की अधिसूचना जीएसआर 588 (ई) की एक प्रति अग्रेषित करते हैं, जिसकी विषय–वस्तु स्वयं स्पष्ट है। भारत सरकार ने इस अधिसूचना के माध्यम से लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना, 1968 के अंतर्गत व्यक्तिगत सब्स्क्रिप्शन लिमिट को एक वित्तीय वर्ष में मौजूदा 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दिया है। 2. इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि उपर्युक्त अधिसूचना की विषय वस्तु पीपीएफ योजना का संचालन करने वाले आपके बैंक की शाखाओं के ध्यान में लाई जा सकती है और पीपीएफ योजना के ग्राहकों की जानकारी के लिए आपकी शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जा सकती है। भवदीय (श्रीकांत हैमिन) अनुलग्न: यथोक्त |