लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना – 1968 एवं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 (एससीएसएस, 2004) मे संशोधन-अभिकर्ताओं को कमीशन का भुगतान - आरबीआई - Reserve Bank of India
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना – 1968 एवं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 (एससीएसएस, 2004) मे संशोधन-अभिकर्ताओं को कमीशन का भुगतान
आरबीआइ/2011-12/299 दिसम्बर 15, 2011 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक प्रिय महोदय/महोदया लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना – 1968 एवं वरिष्ठ हम उपरोक्त विषय पर भारत सरकार की नवंबर 25, 2011, की अधिसूचना एफ.1/12/2011-एनएस- II की प्रति भेज रहे है जिसकी विषय-वस्तु स्वतः स्पष्ट है । 2. हम सूचित करते है कि अधिसूचना की विषय-वस्तु आपके बैंक के पीपीएफ, 1968, एवं एससीएसएस, 2004 योजना का परिचालन करनेवाली शाखाओं के ध्यान में लाई जाए और पीपीएफ, 1968, एवं एससीएसएस, 2004 अंशदाताओ और अभिकर्ताओं के सूचनार्थ आपकी शाखाओं के नोटीस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाए । भवदीय (श्रीकांत हमीने) अनु . यथोक्त [भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार अधिसूचना नई दिल्ली, 25 नवंबर, 2011 सं.एफ.1/12/2011-एनएस-II – केंद्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि प्राधिकृत मानकीकृत एजेंसी प्रणाली और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के एजेंटों को मानकीकृत एजेंसी प्रणाली और महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के अधीन उनके द्वारा निष्पादित किए गए करार के निबंधनों के अनुसार लघु बचत योजनाओं में प्रचार /निवेश प्राप्त करने पर निम्नांकित दर पर कमीशन का भुगतान किया जाएगा :-
2. लोक भविष्य निधि योजना (1%) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (0.5%) के संबंध में दिया जानेवाला कमीशन समाप्त किया जाएगा 3. राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दिया जाने वाला कोई प्रोत्साहन, यदि कोई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जानेवाले कमीशन में से कम कर दिया जाएगा । 4. ये अनुदेश पहली दिसंबर, 2011 से लागू होंगे । एम.ए.खान, अवर सचिव, भारत सरकार |