RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79109972

वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस 2004 ) मे संशोधन एससीएसएस 2004 में “शपथ आयुक्‍त” के साथ “नोटरी पब्लिक” को शपथ पत्रों के सत्‍यापन करने की अनुमति देने के संबध में

आरबीआइ/2011-12/282
सबैंलेवि‍.सीडीडी.सं.एच- 3341 /15.15.001/2011-12

नवंबर 25, 2011

मॅनेजिंग डायरेक्‍टर/मुख्‍य महाप्रबंधक
सरकारी लेखा विभाग/प्रधान कार्यालय
स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्‍टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्‍टेट बैंक ऑफ बिकानेर एन्‍ड जयपुर/
स्‍टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/स्‍टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्‍टेट बैंक ऑफ मैसूर
आंध्रा बैंक /अलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बरोडा/बैंक ऑफ इंडिया/बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र/
केनरा बैंक/सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया/कारपोरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक/
इंडियन ओवरसीज बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/सिंडिकेट बैंक/यूनाईटेड कमर्शियल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक/
आईडीबीआई बैंक/आईसीआईसीआई बैंक

प्रिय महोदय/महोदया

वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस 2004 ) मे संशोधन एससीएसएस 2004 में “शपथ आयुक्‍त” के साथ “नोटरी पब्लिक” को शपथ पत्रों के सत्‍यापन करने की अनुमति देने के संबध में

हम उपरोक्‍त विषय पर भारत सरकार की 19 अक्‍तूबर 2011 की अधिसूचना जी.एस.आर(ई) सा.का.नि 770 (अ) की 5 प्रतियां भेज रहे है जिसकी विषय-वस्‍तु स्‍वतः स्‍पष्‍ट है ।

हम सूचित करते है कि अधिसूचना की विषय-वस्‍तु आपके बैंक के एससीएसएस 2004 का परिचालन करनेवाली शाखाओं के ध्‍यान में लाई जाए और एससीएसएस,2004, अंशदाताओ के सूचनार्थ आपके बैंक के नोटीस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाए ।

भवदीय

(श्रीकांत हमीने)
प्रबंधक

अनु . यथोक्‍त


भारत का राजपत्र
असाधारण

भाग II – खण्‍ड 3 – उप खण्‍ड (i)
प्राधिकार से प्रकाशित

वित्‍त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्‍ली, 19 अक्‍तूबर,2011

सा.का.नि 770 (अ) – केन्‍द्रीय सरकार , सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना नियमावली, 2004 में और संशोधन करने के लिए निम्‍नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्‍त नाम वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्‍त होंगे ।

2. वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 में ;

  1. प्ररुप च के उपबंध – 2 में, ‘ सत्‍यापन ’ शीर्ष के अधीन; “ओथ कमिशनर ” शब्‍दों के पश्‍चात् “ अथवा नोटॅरी पब्लिक ” शब्‍द अन्‍त: स्‍थापित किए जाएंगे ।

  2. प्ररुप च के परिशिष्‍ट – 3 में, ‘सत्‍यापन ’   शीर्ष के अधीन ; “शपथ कमिशनर” शब्‍दों के पश्‍चात्, “अथवा नोटॅरी पब्लिक”  शब्‍द अन्‍त: स्‍थापित किए जाएंगे ।

[फा.सं.2-8/2004-एन.एस.-II/खण्‍ड –III]
एम.ए.खान, अवर सचिव

टिप्‍पणी – वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना संख्‍या, सा.का.नि. 490(अ), तारीख 2 अगस्‍त, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्‍पश्‍चात सा.का.नि.706 (अ),तारीख 27 अक्‍तूबर 2004 और सा.का.नि.176 (अ), तारीख 23 मार्च, 2006, सा.का.नि. 390(अ) तारीख 24 मई, 2007 और सा.का.नि. 639(अ), तारीख 28 जुलाई, 2010 द्वारा उनमें संशोधन किए गए ।

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?