बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन – बैंकिंग नियम (संशोधन) अधिनियम 2012 – निजी क्षेत्र के बैंकों पर प्रयोज्यता - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन – बैंकिंग नियम (संशोधन) अधिनियम 2012 – निजी क्षेत्र के बैंकों पर प्रयोज्यता
आरबीआई/2013-14/334 23 अक्तूबर 2013 सभी निजी क्षेत्र के बैंक महोदय बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन – बैंकिंग जैसा कि आपको विदित है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने 17 जनवरी 2013 की (18 जनवरी 2013 के भारत के राजपत्र सं. 177 के भाग ॥ - धारा 3—उप-धारा(ii) में प्रकाशित) राजपत्रित अधिसूचना द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में कतिपय संशोधन करते हुए बैंककारी नियम संशोधन अधिनियम 2012 को अधिसूचित किया है। 2. उपर्युक्त के संदर्भ में, हम सूचित करते हैं कि ये संशोधन, बैंकों के मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (एओए) में इसके विपरीत आशय के किसी खंड (क्लॉज) के रहते हुए भी, बैंकों के लिए बाध्यकारी हैं। अतएव बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एमओए तथा एओए में आवश्यक संशोधन करें तथा इस विभाग को उसकी सूचना दें। भवदीय (सुधा दामोदर) |