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वार्षिक लेखाबंदी - केंद्र/राज्य सरकार के करों की प्राप्ति (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) - चालू वित्त वर्ष (2005-06) के लिए व्यवस्था

आरबीआई/2005-06/328
डीजीबीए.जीएडी.संख्या एच-14396/42.01.029/2005-06

21 मार्च 2006

अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहयोगी बैंक
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड/
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड/
यूटीआई बैंक लिमिटेड/आईडीबीआई लिमिटेड

महोदय,

वार्षिक लेखाबंदी - केंद्र/राज्य सरकार के करों की प्राप्ति (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) - चालू वित्त वर्ष (2005-06) के लिए व्यवस्था

हमें भारत सरकार से 31 मार्च 2006 को भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और सरकारी कार्य करने वाले एजेंसी बैंकों की शाखाओं के बैंकिंग समय के विस्तार के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ताकि उस तिथि को देर शाम तक करों की प्राप्ति की सुविधा मिल सके। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष (2005-06) के लिए सरकारी खातों की लेखाबंदी के कारण करदाताओं की संभावित भीड़ को संभालने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों को 31 मार्च 2006 (शुक्रवार) को कर जमा करने के लिए करदाताओं को सामान्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। सरकारी आवश्यकताओं और करों के भुगतान के लिए करदाताओं की भीड़ के आधार पर, आप संबंधित बैंक शाखा के सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काउंटरों को खुला रखकर सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत अपनी शाखाओं के बैंकिंग समय को उपयुक्त रूप से बढ़ा सकते हैं। कर के भुगतान के बिना किसी भी करदाता को बैंक से लौटाया नहीं जाना चाहिए।

2. स्थानीय केन्द्रों पर प्रचालनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक/एजेंसी बैंक द्वारा संचालित स्थानीय समाशोधन गृहों के अध्यक्ष के अनुमोदन से 31 मार्च 2006 की शाम/रात को विशेष समाशोधन (रिटर्न समाशोधन के साथ) आयोजित किया जा सकता है ताकि जमा किए गए चेक उसी दिन वसूल किए जा सकें और सरकारी खाते में जमा किए जा सकें।

3. एजेंसी बैंकों द्वारा सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में जनता और करदाताओं की जानकारी के लिए अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जा सकती है, जिसमें संबंधित कस्बे /शहरों में एजेंसी बैंकों की शाखाओं के नाम अधिसूचित किए जा सकते हैं, जिन्हें कर स्वीकार करने के लिए नामित किया गया है, ताकि बैंक शाखाओं पर दबाव समान रूप से वितरित किया जा सके। प्रेस विज्ञप्ति 25 मार्च 2006 से जारी की जानी चाहिए और उसके बाद इसे दोहराया जाना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति में यह विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि अपेक्षित भीड़ को देखते हुए, जनता 31 मार्च 2006 से पहले कर जमा कर सकती है।

4. उपर्युक्त अनुदेश केवल करों की प्राप्ति पर लागू होते हैं।

सादर,

(एम.टी.वर्गीज)
महाप्रबंधक

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