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खातों की वार्षिक लेखाबन्दी - केंद्रीय/ राज्य कर की प्राप्ति/- चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्था

डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-449/42.01.029/2002-03

27 मार्च 2003

अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
यूटीआई बैंक लिमिटेड

प्रिय महोदय,

खातों की वार्षिक लेखाबन्दी - केंद्रीय/ राज्य कर की प्राप्ति/- चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्था

हमें लेखा महानियंत्रक, भारत सरकार के साथ-साथ कुछ राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि करदाताओं की सुविधा के लिए, रिज़र्व बैंक और सरकारी कारोबार करने वाले एजेंसी बैंकों की शाखाओं को 29 मार्च, 2003 (शनिवार) और 31 मार्च, 2003 (सोमवार) को रात 8.00 बजे तक खुला रखा जाए। चालू वित्तीय वर्ष (2002-03) के सरकारी खातों की लेखाबंदी के कारण अपेक्षित भीड़ से निपटने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी बैंक और रिज़र्व बैंक कार्यालयों को निर्धारितियों द्वारा कर के भुगतान की सुविधा के लिए निम्नलिखित व्यवस्था करनी चाहिए।

1. 29 मार्च 2003 (शनिवार) और 31 मार्च 2003 (सोमवार)

i) एजेंसी बैंकों की शाखाओं और रिज़र्व बैंक कार्यालयों को सभी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए

29 और 31 मार्च 2003 को कर जमा करने के लिए सरकार की आवश्यकताओं और कर भुगतान के लिए करदाताओं की भीड़ के आधार पर बैंकिंग घंटे उपयुक्त रूप से बढ़ाए जा सकते हैं और काउंटर इस प्रयोजन के लिए खुले रखे जा सकते हैं। कर के भुगतान के बिना किसी भी निर्धारिती को बैंक से लौटाया नहीं जाना चाहिए।

ii) प्राप्त चेक और अन्य लिखतों को दैनिक आधार पर समाशोधन के लिए भेजा जाना चाहिए।

iii) आरबीआई/एजेंसी बैंक द्वारा संचालित स्थानीय समाशोधन गृहों के अध्यक्ष के विवेक पर पूर्ण समाशोधन (रिटर्न समाशोधन के साथ) किया जा सकता है जिससे जमा किए गए चेक वसूल किए जा सकें और सरकार के खाते में शीघ्रता से जमा किए जा सकें।

iv) एजेंसी बैंकों द्वारा जनता और कर दाताओं की जानकारी के लिए सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में, अंग्रेजी, हिंदी/स्थानीय भाषा में, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए जिसमें करों को स्वीकार करने के लिए नामित संबंधित कस्बों / शहरों में एजेंसी बैंकों की शाखाओं के नाम अधिसूचित किया जाए जिससे बैंकों पर एकसमान दबाव रहे।

2. ऊपर दिए गए निर्देश केंद् और राज्य दोनों करों के संग्रह करने पर लागू होते हैं। विस्तारित घंटे केवल प्राप्तियों तक ही सीमित हैं।

3. हिंदी संस्करण प्रेषित किया जाएगा।

भवदीय,

हस्ता/-

(गिरीश कल्याणपुर)
उप महाप्रबंधक


उक्त दिनांक का परांकन/डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-449ए/42.01.029/2002-03

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित:

1) क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक लेखा विभाग,
अहमदाबाद, बैंगलोर, बेलापुर, नवी मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी,
हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना,
तिरुवनंतपुरम।

कार्यालय 29 मार्च, 2003 (शनिवार) और 31 मार्च, 2003 (सोमवार) को उनके द्वारा अनुमानित उचित समय तक संबंधित सरकारी विभागों से परामर्श कर प्रत्याशित कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम कर्मचारियों की तैनाती के साथ काउंटर खुले रख सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय पूर्वोक्त प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर सकते हैं।

2) महाप्रबंधक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अतिरिक्त कार्यालय
बिल्डिंग, ईस्ट हाई कोर्ट रोड, पोस्ट बॉक्स 118, नागपुर - 440 001।

उप महाप्रबंधक

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