RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79286059

वार्षिक लेखाबंदी - प्रत्यक्ष करों की प्राप्ति - चालू वित्तीय वर्ष हेतु व्यवस्था

आरबीआई/2004/122
सबैंलेवि.जीएडी.सं.एच-976/42.01.029/2003-04

27 मार्च, 2004

अध्यक्ष/अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/
प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक
सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमि.
एचडीएफसी बैंक लिमि./आइडीबीआई बैंक लिमि.
यूटीआई बैंक लिमि./आयसीआयसीआय बैंक लिमि.

प्रिय महोदय,

वार्षिक लेखाबंदी - प्रत्यक्ष करों की प्राप्ति - चालू वित्तीय वर्ष हेतु व्यवस्था

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) से अभी-अभी प्राप्त इस अनुरोध कि करदाताओं की सुविधा के लिए सरकारी कारोबार करने वाले रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और एजेंसी बैंकों की शाखाओं को 30 मार्च 2004 (मंगलवार/छुट्टी का दिन) को खुला रखा जाए और 27 मार्च, 2004 (शनिवार) को काम के समय को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाए।

चालू वित्त वर्ष (2003-04) के लिए सरकारी लेखाबंदी के कारण अपेक्षित भीड़ से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी बैंकों और रिज़र्व बैंक के कार्यालयों द्वारा करदाताओं की सुविधा के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाए:

1. 27 मार्च, 2004 (शनिवार)

i) एजेंसी बैंकों की शाखाएं और रिज़र्व बैंक के कार्यालय 27 मार्च, 2004 को कर जमा करने के लिए करदाताओं (मूल्यांकिती) को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें। सरकार की आवश्यकताओं के आधार पर और करों के भुगतान के लिए करदाताओं की भीड़ को देखते हुए बैंकिंग कारोबार के समय को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाए और काउंटर इस प्रयोजन के लिए खुले रखे जाएं। कोई भी करदाता कर का भुगतान किए बिना बैंक से वापस न भेजा जाए।

2. 30 मार्च, 2004 (मंगलवार/छुट्टी का दिन):

i) कर की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत एजेंसी बैंकों की शाखाएं तथा रिज़र्व बैंक के कार्यालय 30 मार्च, 2004 (मंगलवार/छुट्टी का दिन) को अपनी शाखाएं खुली रखें और 30 मार्च, 2004 को कर जमा करने के लिए करदाताओं को समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सरकार की आवश्यकताओं के आधार पर और करों के भुगतान के लिए करदाताओं की भीड़ को देखते हुए बैंकिंग कारोबार के समय को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाए और काउंटर इस प्रयोजन के लिए खुले रखे जाएं। कोई भी करदाता कर का भुगतान किए बिना बैंक से वापस न भेजा जाए।

ii) जनता और करदाताओं की सूचना के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में अंग्रेजी, हिंदी/स्थानीय भाषाओं में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा सकती है जिसमें मुंबई स्थित एजेंसी बैंकों की शाखाओं के नाम दिए गए हों ताकि बैंकों पर इसका दबाव समान रूप से बंट जाए।

3. ऊपर दिए गए निर्देश केवल करों के संग्रह के लिए लागू होंगे।

4. इसका हिंदी रूपांतर बाद में जारी किया जाएगा।

भवदीय,


(आर सी दास)
महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?