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सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2007-08) के लिए विशेष उपाय

आरबीआई/2007-08/265
डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-10256/42.01.029/2007-08

25 मार्च 2008

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक/
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/आईडीबीआई लिमिटेड/
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड/आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड/
एक्सिस बैंक लिमिटेड/जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड

महोदय

सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2007-08) के लिए विशेष उपाय

चालू वित्तीय वर्ष (2007-08) के सभी सरकारी लेन-देनों का सुगम दृष्टि से लेखा 31 मार्च 2008 तक करने और वर्ष के अंत में संभावित अधिक करदाताओं की संभावित संख्या को संभालने की दृष्टि से, महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार के परामर्श से सरकारी लेन-देनों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित विशेष उपाय करने का निर्णय लिया गया है:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के सभी क्षेत्रीय कार्यालय और सरकारी कारोबार करने वाले एजेंसी बैंकों की शाखाएं 29 और 31 मार्च 2008 उक्त प्रयोजनार्थ सरकारी कारोबार करने के लिए अपने काउंटर खुले रखकर बैंकिंग समय का विस्तार करें ताकि विस्तारित समय तक जनता से देर रात तक भी सरकारी राजस्व प्राप्त किया जा सके।

(ii) स्थानीय केंद्रों पर परिचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक/एजेंसी बैंक द्वारा संचालित स्थानीय समाशोधन गृहों के अध्यक्ष के अनुमोदन से 29 और 31 मार्च 2008 की शाम/रात को विशेष समाशोधन (उसी दिन वापसी समाशोधन के साथ) आयोजित किया जाए ताकि जनता से प्राप्त सरकारी राजस्व से संबंधित समाशोधन लिखतों को वसूल किया जा सके और 31 मार्च 2008 तक सरकारी खाते में जमा किया जा सके।

2. आपसे अनुरोध है कि सभी संबंधितों को तत्काल अनुदेश जारी करें और उपरोक्त अनुदेशों को लागू करें।

3. कृपया प्राप्ति की स्वीकृती दें।

भवदीय

(एम.टी. वर्गीज)
महाप्रबंधक

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