सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए विशेष उपाय - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2023-24/138 सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S1252/42-01-029/2023-2024 22 मार्च 2024
सभी एजेंसी बैंक महोदया/महोदय, सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र / राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2024 के सरकारी लेनदेन की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनदेन से संबंधित ओवर द काउंटर लेनदेन के लिए अपनी नामित शाखाओं को 30 मार्च 2024 और 31 मार्च 2024 को सामान्य कार्य समय तक खोले रखें। 3. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) के माध्यम से होने वाले लेनदेन पहले की तरह 31 मार्च 2024 को भी 2400 बजे तक जारी रहेंगे। 4. सरकारी चेकों के लिए 30 और 31 मार्च 2024 दोनों दिन विशेष समाशोधन आयोजित किया जाएगा। एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि सरकारी खातों से संबंधित सभी चेक ऐसे समाशोधन में प्रस्तुत किए जाएँ। सरकारी चेकों के लिए इन विशेष समाशोधन सत्रों के लिए चेकों की प्रस्तुति और वापसी समाशोधन के समय की सूचना नियत समय में दी जाएगी। 5. केंद्र और राज्य सरकार के प्राप्तियों की आरबीआई को रिपोर्टिंग के संबंध में, जिसमें जीएसटी/टिन 2.0/आइसगेट/ई-रसीद लगेज़ फाइलों को अपलोड करना शामिल है, 31 मार्च 2024 तक की रिपोर्टिंग विंडो 1 अप्रैल 2024 को दोपहर 1200 बजे तक खुली रखी जाएगी। 6. एजेंसी बैंक इसे नोट करें और इस संबंध में उपर्युक्त में की गई विशेष व्यवस्था के बारे में उचित प्रचार-प्रसार करें।
भवदीय (इंद्रनील चक्रबर्ती)
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