सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय
आरबीआई/2019-2020/194 27 मार्च 2020 सभी एजेंसी बैंक महोदय/ महोदया सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के लिए विशेष उपाय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनो को इस वित्तीय वर्ष में ही लेखाबद्द किया जाए। कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए देश भर में मौजूदा अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च 2020 के सरकारी लेनदेनों की रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। 2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनदेनों से संबंधित ओवर द काउंटर लेनदेनो के लिए अपनी नामित शाखाओं को 31 मार्च 2020 को सामान्य कार्यकाल तक खोले रखें। 3. तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) सिस्टम के माध्यम से सरकारी लेनदेन 31 मार्च 2020 को विस्तारित समय के लिए संचालित होंगे, जिसके लिए भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), भारतीय रिज़र्व बैंक आवश्यक निर्देश जारी करेगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के माध्यम से लेनदेन पहले की तरह 31 मार्च 2020 को 24:00 बजे तक जारी रहेंगे। 4. 31 मार्च 2020 को सरकारी चेको के संग्रहण के लिए विशेष समाशोधन का कार्य किया जाएगा और इसके लिए भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक आवश्यक अनुदेश जारी करेगा। 5. जीएसटी/ई-प्राप्तियों से संबंधित लगेज़ फाइलों को अपलोड करने और केंद्र और राज्य सरकारों के लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने के संबंध में 31 मार्च 2020 की रिपोर्टिंग विंडो को और आगे बढ़ाया जाएगा और यह 1 अप्रैल 2020 को 1200 बजे तक खुला रहेगा। 6. एजेंसी बैंक इसे ध्यान में रखें और इस संबंध में की गई विशेष व्यवस्था के बारे में उचित प्रचार-प्रसार करें। भवदीया (चारुलता एस कर) |