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सरकारी खातों की लेखा बंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए विशेष उपाय - आरबीआई - Reserve Bank of India

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सरकारी खातों की लेखा बंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए विशेष उपाय

आरबीआई/2020-21/112
डीजीबीए.जीबीडी.सं.212/42.01.029/2020-21

25 मार्च 2021

सभी एजेंसी बैंक

सरकारी खातों की लेखा बंदी – केंद्र/राज्य सरकारों के लेनदेन – चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए विशेष उपाय

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेनों को इस वित्तीय वर्ष में ही गिना जाए। तद्नुसार, 31 मार्च 2021 के सरकारी लेनदेनों के रिपोर्ट और लेखा हेतु निम्नलिखित व्‍यवस्‍था की गई है।

2. सभी एजेंसी बैंक सरकारी लेनदेनों से संबंधित ओवर द काउंटर लेनदेनों के लिए अपनी नामित शाखाओं को 31 मार्च 2021 को सामान्‍य कार्य समय तक खोले रखें।

3. राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और तत्‍काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) के माध्‍यम से होने वाले लेनदेन पहले की तरह 31 मार्च 2021 को भी 2400 बजे तक जारी रहेंगे।

4. 31 मार्च 2021 को सरकारी चेकों के संग्रहण करने के लिए विशेष समाशोधन का कार्य किया जाएगा और इसके लिए भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक आवश्‍यक अनुदेश जारी करेगा।

5. जीएसटी/ई-प्राप्तियों से संबंधित लगेज़ फाइलों को अपलोड करने और केंद्र और राज्‍य सरकारों के लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने के संबंध में 31 मार्च 2021 की रिपोर्टिंग विंडो को और आगे बढ़ाया जाएगा और यह 1 अप्रैल 2021 को 1200 बजे तक खुला रहेगा।

6. एजेंसी बैंक इसे ध्‍यान में रखें और इस संबंध में की गई इस विशेष व्‍यवस्‍था के बारे में उचित प्रचार-प्रसार करें।

भवदीय

(आर. कमलक्‍कणन)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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