धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक
भारिबैं/2015-16/258 3 दिसंबर, 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य एवं मध्यवर्ती सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी)/ भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रणाली सहभागी और पूर्व प्रदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता/ अधिकृत व्यक्ति और धन विप्रेषण सेवा योजनाओं के एजेंट के रूप में अधिकृत व्यक्ति महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 30 जुलाई, 2015 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल.सं.1637/14.01.001/2015-16 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 23 अक्तूबर, 2015 को उक्त विषय पर अपने पब्लिक वक्तव्य तथा वैश्विक एएमएल/सीएफटी अनुपालन - अविरत प्रक्रिया” दस्तावेज़ को अपडेट किया है (प्रतिलिपियां संलग्न)। उक्त वक्तव्य और दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल से भी प्राप्त किया जा सकता है: 3. सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य और दस्तावेज़ में दी गयी सूचना नोट करें और उससे मार्गदर्शन लें। 4. तथापि, इससे विनियमित संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। भवदीय, (थॉमस मैथ्यु) |