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धनशोधन निवारण (एमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना (सीएफटी) – मानक

आरबीआई/2011-12/155
डीपीएसएस.केका.एडी.सं. 313/02.27.005/2011-12

18 अगस्‍त 2011

पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत प्राधिकृत
भुगतान प्रणाली के सभी संचालक

प्रिय महोदय

धनशोधन निवारण (एमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का सामना (सीएफटी) – मानक

कृपया हमारे परिपत्र डीपीएसएस.केका.एडी.सं.2317/02.27.005/2010-11 दिनांक 8 अप्रैल 2011 का अवलोकन करें जिसके साथ रणनीतिपरक एएमएल/सीएफटी विसंगतियों वाले अधिकारक्षेत्रों को अभिनिर्धारित करते हुए वित्तीय कार्रवाई टास्‍क फोर्स (एफएटीएफ) वक्‍तव्‍य की सूची अग्रेषित की गई थी।

2. एफएटीएफ ने 24 जून 2011 को एक और वक्‍तव्‍य (प्रतिलिपि संलग्‍न) जारी किया है जिसमें इस वक्‍तव्‍य में सूचीबद्ध अधिकारक्षेत्रों में अपनी कार्रवाई योजना को निर्धारित समय के भीतर क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है। इस वक्‍तव्‍य में एफएटीएफ ने अपने सदस्‍यों से कहा है कि वे इस वक्‍तव्‍य में दी गई सूचना पर विचार करें।

3. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्राधिकृत भुगतान प्रणाली के सभी संचालकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्‍न वक्‍तव्‍य में निहित जानकारी पर विचार करें।

4. नोडल अधिकारी / प्रधान अधिकारी कृपया इस परिपत्र की पावती भिजवाएं।

भवदीय,

(के. शिवरामन)
महाप्रबंधक

संलग्‍नक : यथोक्‍त

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