धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
आरबीआई/2011-12/394 09 फ़रवरी 2012 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कतिपय अधिकार क्षेत्रों के एएमएल/ सीएफटी अभिशासन में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर दिनांक 18 अगस्त 2011 के भुनिप्रवि. केंका. एडी. सं. 313 और 314/02.27.005/2011-12 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 28 अक्तूबर 2011 को अपने वक्तव्य को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। 3. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को तदनुसार यह परामर्श दिया जाता है कि वे संलग्न विवरण में निहित जानकारी पर विचार करें। 4. तथापि, यह भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को इन देशों और अधिकार क्षेत्रों में वैध व्यापार और कारोबारी लेनदेन करने से नहीं रोकता है। 5. कृपया नोडल अधिकारी/प्रधान अधिकारी को सूचित करें कि वो इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें। भवदीय, (के.सी.आनंद) अनुलग्नक : यथोक्त |