धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
भारिबैं/2013-14/155 23 जुलाई 2013 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ महोदय/महोदया धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर 18 अप्रैल 2013 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र) कंपरि.सं: 323 / 03.10.42 / 2012-13 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 21 जून 2013 को एक और वक्तव्य तथा “वैश्विक ए एम एल / सी एफ टी अनुपालन – अविरत प्रक्रिया” संबंधी दस्तावेज़ जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त वक्तव्य/दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल (वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है: http://www.fatf-gafi.org/topics/key/public-statement-june-2013.html 3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें। तथापि, इससे वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। भवदीया (सिन्धु पंचोली) संलग्न : यथोपरि। |