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धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक

आरबीआई/13-14/384
बैंपवि‍वि‍.एएमएल. सं. 10604/14.01.001/2013-14

29 नवंबर 2013

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/
स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाएं

महोदय

धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक

कृपया कतिपय क्षेत्राधिकारों में एएमएल/सीएफटी व्‍यवस्‍था की कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के संबंध में दिनांक 4 जुलाई 2013 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 314/ 14.01.001/2013-14 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 18 अक्‍तूबर 2013 को अपने वक्तव्य तथा “वैश्विक ए एम एल / सी एफ टी अनुपालन – अविरत प्रक्रिया” संबंधी दस्तावेज़ को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त वक्तव्य / दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल (वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है:

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/statements/18-October-2013.pdf
तथा
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fats-compliance-oct-2013.html  

3. तदनुसार, सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । तथापि, यह भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी लेन-देन करने से प्रतिबंधित नहीं करता है।

4. कृपया अपने प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना देने के लिए कहें।

भवदीय,

(जी. श्रीकुमार)
महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त

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