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धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के   वित्‍तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

RBI/2013-14/431
भुनिप्रवि केंका.एडी.सं 1503 /02.27.005/2013-14

7 जनवरी 2014

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के
अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदय,

धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के   वित्‍तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

कृपया कतिपय अधिकार क्षेत्रों के एएमएल/ सीएफटी अभिशासन में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर दिनांक 13 सितंबर 2013 के भुनिप्रवि. केंका. एडी. सं. 626 /02.27.005/2012-13 को देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्‍त विषय और दस्तावेज़ “वैश्विक धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्‍तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) संबंधी अनुपालन में सुधार करना :एक सतत प्रक्रिया” पर अपने वक्‍तव्य को 18 अक्तूबर 2013 को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। इस वक्‍तव्य/दस्तावेज़ को निम्नलिखित यूआरएल पर भी देखा जा सकता है:

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/statements/18-October-2013.pdf  and
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-oct-2013.html

3. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को तदनुसार यह परामर्श दिया जाता है कि वे संलग्न विवरण में निहित जानकारी पर विचार करें। तथापि, यह भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को इन देशों और अधिकार क्षेत्रों में वैध व्यापार और कारोबारी लेनदेन करने से नहीं रोकता है।

4. कृपया नोडल अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

(के.सी.आनंद)
महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्‍त

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