धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक
भारिबैं/2014-15/567 23 अप्रैल 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गई कमियों से उत्पन्न होने वाली जोखिमों पर 27 नवम्बर 2014 का परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र) कंपरि.सं. 4/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर अपना वक्तव्य का अद्यतन किया है तथा “वैश्विक एएमएल/सीएफटी अनुपालन – अविरत प्रक्रिया" संबंधी दस्तावेज जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त वक्तव्य/दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल(वेबपेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है: http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/fatf-compliance-february-2015.html 3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें। तथापि, इससे वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। भवदीय, (सिंधु पंचोली) संलग्न: यथोपरि। |