धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2014-15/302 13 नवंबर 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पाई गई कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 31 जुलाई 2014 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(एडी) परि.सं.1/14.01.062/2014-15 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने 24 अक्तूबर 2014 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य तथा "वैश्विक एएमएल/सीएफटी अनुपालन में सुधार – अविरत प्रक्रिया" दस्तावेज को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। निम्नलिखित यूआरएल पर भी विवरण/ दस्तावेज उपलब्ध है: http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/fatf-compliance-oct-2014.html तथा 3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें। तथापि, इससे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। 4. बैंक के प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीया (सुमा वर्मा) |