धन शोधन निवारण(एएमएल) आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)-मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण(एएमएल) आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)-मानक
आरबीआइ/2010-11/465 भुनिप्रवि केंका.एडी.सं 2318/02.27.005/2010-11 08 अप्रैल 2011 भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटर महोदय धन शोधन निवारण(एएमएल) आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी)-मानक ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर दिनांक जनवरी 18, 2011 के हमारे पत्र डीपीएसएस के.का.प्रा.सं 1569/02.27.005/2010-11 का अवलोकन करें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 25 फरवरी 2011 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें एफएटीएफ अपने सदस्यों तथा अन्य क्षेत्रों से अपेक्षा करता है कि ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) से उत्पन्न होने वाले धनशोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी लगातार जारी तथा महत्वपूर्ण जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बचाने के लिये प्रतिरोधी उपाय लागू करें। 3. भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली संस्थानों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे इन देशों/क्षेत्रों के व्यक्तियों (जिनमें विधिक व्यक्ति और अन्य वित्तीय संस्थाएँ भी शामिल हैं) के साथ कारोबारी संबंध बनाते समय और लेनदेन करते समय इन देशों की एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखें। नोडल अधिकारी/ प्रधान अधिकारी कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें। भवदीय, (के. सिवरामन) संलग्न : यथोक्त |