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धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्‍तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक

आरबीआई/2011-12/346
बैंपविवि. एएमएल. सं. 10461/14.01.001/2011-12

12 जनवरी, 2012

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/स्थानीय क्षेत्र बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदय,

धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 27 जुलाई , 2011 के हमारे पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 1454/14.01.001/2011-12 तथा बैंपविवि. एएमएल. सं. 1456/14.01.001/2011-12 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 28 अक्तुबर 2011 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

3. सभी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।

4. तथापि , इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्ष्टात्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से  प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।

5. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना भेजने के लिए कहें ।

भवदीय,

(पी आर रविमोहन)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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