धन शोधन निवारण ( एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण ( एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक
आरबीआई/2012-13/145 27 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय धन शोधन निवारण ( एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 14 मार्च , 2012 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 13738 /14.01.001/2011-12 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 22 जून 2012 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त विवरण/दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल ( वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है: 3. सभी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । 4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है । 5. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना भेजने के लिए कहें । भवदीय, (सुधा दामोदर) अनुलग्नक : यथोक्त |