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धन शोधन निवारण ( एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक

आरबीआई/2012-13/145
बैंपवि‍वि‍.एएमएल. सं. 1594 /14.01.001/2012-13

27 जुलाई 2012

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाएं/ स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदय

धन शोधन निवारण ( एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 14 मार्च , 2012 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 13738 /14.01.001/2011-12 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 22 जून 2012 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त विवरण/दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल ( वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है:
http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/fatfpublicstatement-22june2012.html and
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-22june2012.html

3. सभी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।

4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।

5. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना भेजने के लिए कहें ।

भवदीय,

(सुधा दामोदर)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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