2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 21 जून 2013 को अपने वक्तव्य तथा “वैश्विक ए एम एल / सी एफ टी अनुपालन – अविरत प्रक्रिया” संबंधी दस्तावेज़ को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त वक्तव्य / दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल (वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है:
3. तदनुसार, सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । तथापि, यह भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी लेन-देन करने से प्रतिबंधित नहीं करता है।
4. कृपया अपने प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना देने के लिए कहें।
भवदीय,
(प्रकाश चन्द्र साहू)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
RbiTtsCommonUtility
प्ले हो रहा है
सुनें
LOADING...
0:062:49
संबंधित एसेट
आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक
RbiSocialMediaUtility
इस पेज को शेयर करें:
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें
RbiWasItHelpfulUtility
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
क्या यह पेज उपयोगी था?धन्यवाद!
अधिक जानकारी देना चाहेंगे?
प्रतिक्रिया के लिए आपका धन्यवाद!प्रतिक्रिया के लिए आपका धन्यवाद!