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असेट प्रकाशक

79053289

धन शोधन निवारण (एंटी मनी लाउंडरिडग) मार्गदर्शी सिद्धांत

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001.

आरबीआइ/2005-06/428
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39
ए.पी.(एफएल सिरीज़) परिपत्र सं. 2

जून 26, 2006

सेवा में
विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत सभी व्यक्ति

महोदया/महोदय

धन शोधन निवारण (एंटी मनी लाउंडरिडग) मार्गदर्शी सिद्धांत

प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर दिसंबर 2, 2005 के हमारे ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.18 ज़्ए.पी. (एफएल सिरीज़) परिपत्र सं.01 की ओर आकर्षित किया जाता है। कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों के क्रियान्वयन में प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए संलग्नक में दिए गए अनुसार कतिपय अनुदेशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

2. दिसंबर 2, 2005 के ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.18 और अन्य अनुवर्ती संशोधनों द्वारा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को जारी धनशोधन निवारण के मार्गदर्शी सिद्धांत आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्राधिकृत व्यापारी - श्रेणी I और II पर उनके मुद्रा परिवर्तन लेनदेनों के संबंध में लागू होंगे।

3. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराएं।

4. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को अनुदेशों के ज्ञापन में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन न करने की स्थिति में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11(3) के दण्ड प्रावधान के भागी होंगे।

भवदीय

(एम. सेबेस्टियन)
मुख्य महा प्रबंधक


अनुबंध


[ जून 26, 2006 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39 का अनुबंध]    

प्ौरा सं. [देखें एपी (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.18 ज़्ए.पी.(एफएल सिरीज़) परिपत्र सं.01 दिनांक दिसंबर 2, 2005]

वर्तमान अनुदेश

संशोधित अनुदेश

3

ग्राहक की अच्छी पहचान के बाद ही सभी लेनदेन किए जाने चाहिए। प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक मूल दस्तावेज के सत्यापन के बाद पहचान के साक्ष्य की फोटोस्टैट प्रतियां, निश्चित रूप से रखें। दिए गए नाम, पते और पहचान दस्तावेज के पूरे ब्योरे भी रिकार्ड में रखे जाएं। यदि किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लेनदेन किया जाता है, तो संबंधित सभी व्यक्तियों के पहचान साक्ष्य रिकार्ड में रखे जाएं।

200 अमरीकी डॉलर या इसके समतुल्य के अधीन विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए पहचान दस्तावेज की फोटो प्रतियां रिकार्ड में रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, पहचान दस्तावेज के पूरे ब्योरों को रखा जाए।

200 अमरीकी डॉलर और 2000 अमरीकी डॉलर के बीच अथवा इसके समतुल्य विदेशी मुद्रा के नकदीकरण के लिए पहचान दस्तावेज की फोटो प्रतियां एक वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा के पूरे होने तक रखी जाएं।

2000 अमरीकी डॉलर अथवा इसके समतुल्य से अधिक के नकदीकरण के लिए पहचान दस्तावेज की फोटो प्रतियां कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए रखी जाएं।

4(ग)

नकदी में बिक्री प्राप्तियों के भुगतान के अनुरोध को प्रति लेनदेन 1,000 अमरीकी डॉलर अथवा इसके समकक्ष तक स्वीकृत किया जाए। एक महीने के अंदर के सभी नकदीकरण को इस प्रयोजन के लिए एकल लेनदेन के रूप में समझा जाए। अन्य सभी मामलों में प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक "आदाता के खाते में (एकाउंट पेयी)" चेक/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ही भुगतान करें।

विदेशी पर्यटकों/ अनिवासी भारतीयों द्वारा नकदी के भुगतान के अनुरोध को 2000 अमरीकी डॉलर अथवा इसके समतुल्य तक स्वीकार किया जाए। इस पैरा के सभी अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

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