प्राथमिक व्यापारियों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा राशि स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड (भारिबैं) दिशानिर्देश, 2007 की प्रयोज्यता - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिक व्यापारियों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा राशि स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदंड (भारिबैं) दिशानिर्देश, 2007 की प्रयोज्यता
भारिबैं/2010-11/142 27 जुलाई 2010 सभी प्राथमिक व्यापारी महोदय प्राथमिक व्यापारियों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा राशि कृपया 30 जून 2010 को अद्यतन की गई 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना गैबैंपवि. 193 डीजी (वीएल) 2007 देखें। इस संबंध में गैर-बैकिंग वित्तीय (जमा राशि स्वीकार या धारण न करने वाली) कंपनियां विवेक पूर्ण मानदंड (रिबैं) दिशानिर्देश 2007 पर 1 जुलाई 2010 को जारी किए गए परिपत्र भारिबैं/2010-11/18 गैबैंपवि (पीडी) सीसी.सं.178/03.02.001/2010-11 देखें। अधिसूचना की पैरा 18 के आधार पर जमा राशि न लेने वाली गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियां कंपनी में एकल उधारकर्ता या उधारकर्ताओं के समूह के लिए ऋण/निवेश में विशिष्ट विनियमन लिमिटिंग कानसेन्ट्रेशन का पालन करेंगे। साथ ही, अधिसूचना के पैराग्राफ 18 के नोट-2 के अनुसार इस पैराग्राफ में उल्लिखित किए गए प्रयोजनों के लिए डिबेंचरों में निवेश को क्रेडिट के रूप में लिया जाएगा और न कि निवेश। 2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह दिशानिर्देश सभी स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों को लागू है। प्राथमिक व्यापारी जिनके निर्धारित मानदंडों से अधिक निवेश सकेद्रीकरण है वे इस परिपत्र के दिनांक से तीन महीने के अंदर निर्धारित स्तर तक निवेश नीचे ले आएं। 3. उपरोक्त दिशानिर्देश इस परिपत्र के दिनांक से प्रभावी होगें। भवदीय (के.के. वोहरा) |