राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/डीसीसीबी) में न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/डीसीसीबी) में न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू किया जाना
आरबीआई/2015-16/335 फाल्गुन 20, 1937 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक प्रिय महोदय/ महोदया, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/डीसीसीबी) में न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू किया जाना कृपया उपर्युक्त विषय पर 04 दिसंबर, 2007 का परिपत्र सं. आरपीसीडी.केंका.आरएफ.बीसी.40/07.38.03/2007-08 और 07 जनवरी, 2014 का परिपत्र सं.आरपीसीडी.आरसीबी.बीसी.73/07.51.012/2013-14 देखें। 2. टियर । और टियर ।। पूंजी में शामिल की जाने वाली पात्र मदों पर मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा करने के बाद, राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों को अपनी टियर । पूंजी में निम्नलिखित मदों को भी शामिल करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है:
3. ये अनुदेश 01 अप्रैल 2015 से शुरू हुए वित्त वर्ष से लागू हैं। भवदीया, (सुमा वर्मा) |