बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति –‘घोषणा और वचनपत्र’ और संबंधित मामले - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति –‘घोषणा और वचनपत्र’ और संबंधित मामले
भारिबैं/2019-20/204 31 मार्च 2020 सभी निजी बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक सहित) और भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंक महोदय/ महोदया बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति –‘घोषणा और वचनपत्र’ और संबंधित मामले बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)/ सीईओ/ अंशकालिक अध्यक्ष (पीटीसी) की नियुक्ति समयबद्ध आधार पर किए जाने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों की समीक्षा की गई है: (क) ‘बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35‘ख’ पर बैंपविवि.सं.एआरएस.बीसी.75/सी 318(सी)-72, दिनांक 2 सितंबर 1972, जिसमें अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या किसी अन्य निदेशक की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति/ पारिश्रमिक आदि या किसी निदेशक की नियुक्ति की समाप्ति के संबंध में फॉर्म ए, बी और सी निर्धारित किए गए हैं; (ख) इसी विषय (उपर्युक्त) पर बैंपविवि.सं.नियुक्ति.बीसी.47/सी.318(सी)-83, दिनांक 7 जून, 1983 जिसमें बैंकों को अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के अनुमोदन के लिए पदस्थापित अधिकारी की सेवा-अवधि समाप्त होने के कम से कम चार महीने पहले आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया था; (ग) सभी निजी बैंकों के अध्यक्ष/ सीईओ/ एमडी को संबोधित बैंपविवि.सं.बीसी.64/08.94.002/2002, दिनांक 13 फरवरी 2002, जिसमें बैंकों को सीईओ की नियुक्ति का प्रस्ताव देते समय तीन नामों का पैनल अग्रेषित करने के लिए कहा गया था; और (घ) बैंपविवि.सं.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11, दिनांक 23 मई 2011 जिसमें निदेशकों की ‘उचित और उपयुक्त’ स्थिति निश्चित करने के लिए ‘घोषणा और वचनपत्र’ के प्रपत्र में संशोधन सूचित किए गए थे। 2. समीक्षा के आधार पर ‘घोषणा और वचनपत्र’ (अनुबंध I) और फॉर्म ‘ए’ तथा फॉर्म ‘बी’ के प्रारूप संशोधित किए गए हैं और इस परिपत्र के साथ संलग्न हैं। 3. बैंकों के एमडी & सीईओ/ सीईओ की पुनर्नियुक्ति को रिज़र्व बैंक द्वारा सही समय पर आवश्यक अनुमोदन दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए, निर्धारित फॉर्म, अर्थात फॉर्म ‘बी’ में पूर्ण आवेदन, उम्मीदवार(रों) की ‘घोषणा और वचनपत्र’ सहित तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा संतुष्ट होने पर कि दी गई सूचना सत्य और पूर्ण है, उनकी टिप्पणी के साथ विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के पास पदस्थापित अधिकारी की सेवा-अवधि समाप्त होने के कम से कम छह महीने पहले प्रस्तुत की जाए। 4. नए एमडी & सीईओ/ सीईओ की नियुक्ति के प्रस्ताव में अनिवार्य रूप से कम से कम दो नामों का पैनल अधिमान्यता के क्रम में दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव वर्तमान पदस्थापित अधिकारी की सेवा-अवधि समाप्त होने के कम से कम चार महीने पहले रिज़र्व बैंक को भेज दिए जाने चाहिए। 5. अब से बैंक, न्यूनतम, सभी निदेशकों से घोषणा और वचनपत्र लेने के लिए संशोधित प्रपत्र का प्रयोग करेंगे। 6. अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भवदीय (श्रीमोहन यादव) |