₹. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के रूप में नियुक - आरबीआई - Reserve Bank of India
₹. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति
भारिबैं/2014-15/174 12 अगस्त 2014 ₹. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित महोदय, ₹. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के तंत्र (नेटवर्क) को व्यापक बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि ₹. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को निम्नलिखित शर्तों के अधीन एमटीएसएस के तहत उप एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति दी जाती है :
2. एमटीएसएस के तहत उप एजेंट के रूप में कार्य करने की इच्छा रखने वाली एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी। इस संबंध में आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित किया जाए। भवदीय, (के के वोहरा) |