आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति
आरबीआई/2023-24/127 27 फरवरी, 2024
सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ
महोदय/ महोदया आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3(6) और हमारे 'आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसीज़) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा' पर दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को जारी परिपत्र संख्या विवि.एसआईजी.एफ़आईएन.आरईसी.75/26.03.001/ 2022-23 के अनुबंध के अनुच्छेद 5(i) में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार एआरसी द्वारा किसी भी निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
2. ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एआरसी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी में एकरूपता रखने के लिए, उम्मीदवार के बारे में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक फॉर्म और आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की एक सांकेतिक सूची क्रमशः अनुबंध I और अनुबंध II के रूप में संलग्न है। एआरसीज़ को सूचित किया जाता है कि वे रिक्ति उत्पन्न होने / नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की प्रस्तावित तिथि से कम से कम नब्बे दिन पहले विधिवत हस्ताक्षरित अनुबंध I, और अनुबंध II में उल्लिखित दस्तावेजों/जानकारी के साथ सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन इस विभाग[1] में जमा करें। यदि आवश्यक हो तो रिज़र्व बैंक आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज मंगा सकता है।
3. ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
भवदीया (सेंटा जॉय) [1] नीचे दिए गए पते / ई-मेल आईडी पर विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय , केंद्रीय कार्यालय भवन, 12/13वीं मंज़िल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400001 फोन : (022)22661602, 22601000 ईमेल: govcbnbfcdor@rbi.org.in |
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