RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

107774448

क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था

 

आरबीआई/2023-24/131

सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं. एस1133 / 02-14-003 / 2023-24

06 मार्च 2024

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रतिभागी (बैंक और गैर-बैंक)

महोदया / प्रिय महोदय,

क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कार्ड नेटवर्क के साथ व्यवस्था

अधिकृत कार्ड नेटवर्क, क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों / गैर-बैंकों के साथ गठजोड़ (टाई-अप) करते हैं। किसी ग्राहक को जारी किए गए कार्ड के लिए नेटवर्क का चयन कार्ड जारीकर्ता (बैंक / गैर-बैंक) द्वारा तय किया जाता है और यह चयन कार्ड जारीकर्ता के कार्ड नेटवर्क के साथ द्विपक्षीय करार के अंतर्गत व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है ।

2. समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएँ ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं।

3. आरबीआई इस बात से संतुष्ट है कि भुगतान प्रणाली और सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है और इसलिए, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,  निम्नानुसार निदेश देता है:

     क) कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या करार नहीं करेंगे जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।

    ख) कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को जारी करने के समय कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे। मौजूदा कार्डधारकों के लिए, यह विकल्प अगले नवीनीकरण के समय प्रदान किया जा सकता है।

इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित परिभाषाओं का उपयोग किया जाता है:

अधिकृत कार्ड नेटवर्क: अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे, और वीज़ा वर्ल्डवाइड पीटीई सीमित।

4. कार्ड जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करेंगे:

     क) मौजूदा करार में संशोधन या नवीनीकरण के समय, और

     ख) नए करार निष्पादन हेतु।

5. उपरोक्त पैरा 3(ख) में दिए गए निदेश उन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे जिनके द्वारा जारी किए गए सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है।

6. कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें परिपत्र की प्रयोज्यता से बाहर रखा गया है।

7. उपरोक्त पैरा 3(ख) में दिए गए निदेश इस परिपत्र की तारीख से छह महीने के बाद प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(गुणवीर सिंह)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?