एशियन समाशोधन संघ (एसीयु) तंत्र -नेपाल को निर्यात - आरबीआई - Reserve Bank of India
एशियन समाशोधन संघ (एसीयु) तंत्र -नेपाल को निर्यात
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी. (डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 10 1 नवम्बर 2001 प्रति विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी प्रिय महोदय, /महोदया एशियन समाशोधन संघ (एसीयु) तंत्र -नेपाल को निर्यात जैसा कि प्राधिकृत व्यापारियों को मालूम हैं कि दिनांक 3 मई 2000 की रिज़र्व बैंक अधिसूचनाएं सं.14/आरबी - 2000 और फेमा 17 / आरबी-2000 के अनुसार भारत में निवासी व्यक्ति और नेपाल में निवासी व्यक्ति के बीच सभी व्यापार लेनदेन रुपयों में भुगतान किये जाये। अब यह निर्णय लिया गया है कि नेपाल को वस्तुओं के निर्यात के मामले में जहाँ नेपाल में निवासी निर्यातक को नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा वैकल्पिक विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति दी गई है, ऐसे भुगतान एशियन समाशेधन संघ तंत्र के जरिए भेज देना चाहिए। 2. ज्ञापन एसीएम में परिणामस्वरूप परिवर्तनों को यथासमय सूचित कियें जायेंगे। 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराये। 4. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए है। भवदीय ग्रेस कोशी |