एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) प्रणाली – भारत-श्रीलंका व्यापार - आरबीआई - Reserve Bank of India
एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) प्रणाली – भारत-श्रीलंका व्यापार
भा.रि.बैंक/2022-23/89 08 जुलाई 2022 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया / महोदय एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) प्रणाली – भारत-श्रीलंका व्यापार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 के विनियम 3 एवं 5 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत यह अपेक्षित है कि एशियाई समशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य देशों के बीच किए जाने वाले निर्यात/आयात लेनदेन एसीयू प्रणाली के माध्यम से किए जाएँ। 2. मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा की गई एवं विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 के विनियम 3 के उप-विनियम 2 के खंड-बी तथा विनियम 5 के उप-विनियम 2 के खंड-सी के तहत यह निर्णय लिया गया है कि श्रीलंका के साथ किए जा रहे व्यापारिक लेनदेनों सहित सभी पात्र चालू खाता लेनदेनों का निपटान एसीयू प्रणाली के बाहर किसी भी अनुमत मुद्रा में किया जाए। 3. उपर्युक्त अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित सहभागियों को अवगत कराएं। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। भवदीय (विवेक श्रीवास्तव) |