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एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आपातकालीन/ आपाती ऋण सुविधाओं (गारंटीकृत आपाती ऋण व्यवस्था) पर जोखिम भार लगाना

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भारिबैं/2019-20/255
विवि.बीपी.बीसी.सं.76/21.06.201/2019-20

जून 21, 2020

सभी सदस्य ऋणदाता संस्थाएं
(अनुसूचित आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
(उक्त योजना के अंतर्गत पात्र एचएफसी सहित एनबीएफसी)
(अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय निर्यात-आयात बैंक)

महोदया/ महोदय

एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत आपातकालीन/ आपाती ऋण सुविधाओं (गारंटीकृत आपाती ऋण व्यवस्था) पर जोखिम भार लगाना

कृपया नैशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा जारी दिनांक 23 मई 2020 का परिपत्र संदर्भ सं. 2842/एनसीजीटीसी/ईसीएलजीएस का संदर्भ लें, जो एमएसएमई ऋणकर्ताओं के लिए गारंटीकृत आपाती ऋण सुविधा देने के संबंध में भारत सरकार द्वारा घोषित उक्त योजना के संबंध में है। चूंकि एनसीजीटीसी द्वारा गारंटीकृत इस योजना के तहत दी गई ऋण सुविधाओं पर भारत सरकार द्वारा एक अशर्त और अविकल्पी गारंटी दी गई है, यह निर्णय लिया गया है कि सदस्य ऋणदाता संस्थाएं इस योजना के तहत दी गई ऋण सुविधाओं पर गारंटी कवरेज की सीमा तक शून्य प्रतिशत जोखिम भार लगाएंगी।

भवदीय,

(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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