बीमाकृत अतिरिक्त पुर्जों के आपूर्ति करार -स्वतंत्र रूप से विद्युत उत्पादकों द्वारा जारी आपाती साखपत्र खोलना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बीमाकृत अतिरिक्त पुर्जों के आपूर्ति करार -स्वतंत्र रूप से विद्युत उत्पादकों द्वारा जारी आपाती साखपत्र खोलना
भारतीय रिज़र्व बैंक ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.09 13 अगस्त ,2002 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी बीमाकृत अतिरिक्त पुर्जों के आपूर्ति करार -स्वतंत्र रूप से विद्युत उत्पादकों द्वारा जारी आपाती साखपत्र खोलना प्राधिकृत व्यापारियों को विदित है कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल कुछ अपवाद स्वरूप मामलों के लिए जैसे कि कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए ही कतिपय शर्तों पर आपाती साख पत्र खोलने की अनुमति है। 2. हमें प्राधिकृत व्यापारियों से इस आशय के आवेदनपत्र प्राप्त हो रहे हैं कि क्या वे अपने उन ग्राहकों, जो स्वतंत्र रूप से विद्युत उत्पादक हैं, की ओर से अतिरिक्त पुर्जों की बीमाकृत आपूर्ति संबंधी करारों के तहत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में आपाती साखपत्र खोल सकते हैं। 3. यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी अपने उन घटकों, जो स्वतंत्र रूप से विद्युत उत्पादक हैं, की ओर से अतिरिक्त पुर्जों की बीमाकृत आपूर्ति संबंधी करारों के मामलों में आपाती साखपत्र खोल सकते हैं। 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत करा दें। 5. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए हैं। भवदीया |