जाली बैंक गारंटियों के उपयोग द्वारा धोखा देने का प्रयास – कार्य – प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
जाली बैंक गारंटियों के उपयोग द्वारा धोखा देने का प्रयास – कार्य – प्रणाली
भारिबैं/2011-12/206 27 सितम्बर 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / महोदय, जाली बैंक गारंटियों के उपयोग द्वारा धोखा देने का प्रयास – कार्य – प्रणाली धोखाधड़ी के प्रयास के कुछ ऐसे प्रसंगों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी है जिसमें दो बैंक शाखाओं द्वारा विभिन्न संस्थाओं के पक्ष में कथित रूप से जारी बैंक गारंटियों (बीजी) को कुछ लाभार्थी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ वाणिज्य बैंकों/व्यक्तियों द्वारा पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है। बैंक गारंटियां पुष्टि सूचना/ स्वीकृति सूचना के साथ प्रस्तुत की गई थीं। लाभार्थियों में से एक रिपोर्टिंग बैंक का ग्राहक था। शेष लाभार्थी व आवेदक न तो बैंक के ग्राहक थे और न ही बैंक शाखा के अधिकारी उन्हें जानते थे। उपर्युक्त बैंक गारंटियों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ये बैंक गारंटियां फर्जी थीं और बैंक गारंतियों पर किए गए बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर नकली थे। कथित रूप से जिन बैंक शाखाओं ने बैंक गारंटियां जारी की थीं उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने इसे जारी नहीं किया है। यहाँ तक कि बैंक गारंटियों के प्रारूप व उनके क्रमांक भी उक्त बैंक में प्रयुक्त प्रारूप व क्रमांक से मेल नहीं खाते थे। बैंक गारंटियों के लाभार्थियों/लाभार्थियों के प्रतिनिधि तथा आवेदकों के नाम निम्नानुसार हैं: लाभार्थी : i. मे.एसएफटी एक्सपोर्टस् लाभार्थी प्रतिनिधि : i. मिस्टर शुकम पटेल आवेदक : i. मे. ग्रीन ऐपल इंफ्राकॉम प्रा. लि. 3. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि उक्त तत्थों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में शामिल उपर्युक्त कंपनियों एवं/अथवा व्यक्तियों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करते समय उचित सावधानी बरतें। भवदीया, (सी आर संयुक्ता) |