राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली की 24x7 आधार पर उपलब्धता - आरबीआई - Reserve Bank of India
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली की 24x7 आधार पर उपलब्धता
आरबीआई/2019-20/111 6 दिसंबर 2019 एनईएफटी भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के महोदया/महोदय, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली की 24x7 आधार पर उपलब्धता कृपया 24x7 आधार पर एनईएफटी की उपलब्धता के संबंध में दिनांक 30 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस (सीओ) आरपीपीडी सं.510/04.03.01/2019-20 का संदर्भ लें। 2. यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त सुविधा दिनांक 16 दिसंबर 2019 से उपलब्ध होगी और इसका पहला निपटान 16 दिसंबर 2019 को 00:30 बजे (15 दिसंबर, 2019 की रात) होगा। 3. सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित बातें नोट करें:
4. सदस्य बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के अपने करेंट खाते में पर्याप्त चलनिधि सदैव रखें ताकि एनईएफटी बैच निपटानों की सफलतापूर्वक पोस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। 5. सदस्य बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे आवश्यक कार्रवाई आरंभ करें और वे अपने ग्राहकों को निर्बाध रूप से एनईएफ़टी 24x7 सुविधा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक आधारभूत संरचना संबंधी आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बैंक अपने सभी ग्राहकों के लिए एनईएफटी के विस्तारित समय से संबन्धित सूचना का प्रसार करें। 6. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 के अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है। भवदीया, (रजनी प्रसाद) |