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खादी ग्रामोद्योग (केवीआइ) क्षेत्र को बैंक ऋण

भारिबैं/2006-07/116
ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं.18/06.06.12(डी)/2006-07.

24, अगस्त 2006.

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित)

महोदय,

खादी ग्रामोद्योग (केवीआइ) क्षेत्र को बैंक ऋण

कृपया दि. 28 जुलाई 1994 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 16/06.06.12 (डी)/94-95 तथा दि. 11 सितंबर 2003 का परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 620/06.02.28(डी)/2002-03 देखें जिसमें खादी संस्थानों और उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) द्वारा जारी ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आइएसइसी) को मान्यता देने के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है बशर्ते कार्यशील पूंजी अपेक्षा हेतु केवीआइसी का मूल्यांकन, बैंको द्वारा किये गये मूल्यांकन से 10% से अधिक न हो।

2. केवीआइसी ने हाल ही में हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि कुछ बैंक खादी संस्थानों और उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु उनके द्वारा जारी ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आइएसइसी) को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्हेंने आगे यह भी बताया कि कुछ बैंक खादी संस्थानों और उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु संपार्श्विक पर जोर दे रहें हैं।

3. चूकि केवीआइ क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए रोज्ागार अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, कृपया आप उपर्युक्त स्थिति को सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठायें। इस संबंध में की गई कार्रवाई से हमें तुंत अवगत करायें।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(जी. श्रीनिवासन)
मुख्य महा प्रबंधव

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