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आरबीआई /2024-25/54 विवि.सीआरई.आरईसी. 29/07.10.002/2024-25
25 जुलाई 2024
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदया/ महोदय,
शेयरों और डिबेंचरों पर बैंक वित्त
कृपया 22 अक्टूबर 2001 का परिपत्र शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.सीआईआर.16/13.05.00/2001-02 और 16 जनवरी 2024 के मास्टर परिपत्र - एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक का पैरा 6.6.5 देखें, जिसके अनुसार प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को निर्देश दिया गया था कि शेयरों और डिबेंचरों की ज़मानत पर दिए गए सभी ऋणों की कुल राशि बैंक की स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत की सकल उच्चतम सीमा के अंदर होनी चाहिए।
2. समीक्षा पर, यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त 20 प्रतिशत की सकल उच्चतम सीमा को पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को बैंक की टियर I पूंजी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित 1 अप्रैल 2024 के मास्टर परिपत्र - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) में परिभाषित किया गया है, से जोड़ा जाएगा।
3. उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में निर्धारित परिवर्तन 01 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। उक्त परिपत्रों के अन्य सभी संबंधित प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय,
(वैभव चतुर्वेदी) मुख्य महाप्रबंधक
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